
चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट)- Harbhajan Singh Security Case : पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने पंजाब पुलिस सुरक्षा बहाल करने की उनकी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध रिकॉर्ड में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि उनकी सुरक्षा आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़ने के बाद राजनीतिक कारणों से हटाई गई थी।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हरभजन सिंह की सुरक्षा वापस लेने का निर्णय सुरक्षा समीक्षा समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया था। अदालत ने यह भी माना कि किसी व्यक्ति के घर के बाहर प्रदर्शन होना या उसे ‘गद्दार’ कहे जाने मात्र से उसकी जान को वास्तविक खतरा साबित नहीं होता, खासकर तब जब प्रदर्शन हिंसक न रहा हो।
याचिका में हरभजन सिंह ने दावा किया था कि उन्होंने 24 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी और अगले ही दिन 25 अप्रैल को उनकी पंजाब पुलिस सुरक्षा वापस ले ली गई। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह फैसला बिना किसी सुरक्षा समीक्षा और बिना उनका पक्ष सुने लिया गया। साथ ही उन्होंने जालंधर स्थित अपने घर के बाहर हुए प्रदर्शन और लगाए गए पोस्टरों का भी हवाला देते हुए सुरक्षा खतरे की बात कही थी।
Harbhajan Singh Security Case : वहीं, पंजाब सरकार ने अदालत में बताया कि हरभजन सिंह की सुरक्षा हटाने का फैसला 3 मार्च 2026 को हुई सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक के आधार पर लिया गया था, जो उनके पार्टी छोड़ने से पहले की प्रक्रिया थी। सरकार ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट में उनके खिलाफ किसी विशेष खतरे का इनपुट नहीं मिला था। साथ ही यह भी बताया गया कि हरभजन सिंह अधिकांश समय पंजाब से बाहर रहते हैं और जब भी वे पंजाब आएंगे, आवश्यकता के अनुसार स्थानीय स्तर पर सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
सुनवाई के दौरान अदालत को यह भी बताया गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 मई 2026 से हरभजन सिंह को CRPF के माध्यम से Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर रखी है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
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