
रायपुर (वीकैंड रिपोर्ट)- Maruti Suzuki E20 Car Consumer Court Case : छत्तीसगढ़ के रायपुर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने देश की प्रमुख ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी और उसके डीलर के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने कंपनी को एक ग्राहक की खराब ग्रैंड विटारा कार के बदले E20-कंप्लायंट इंजन वाली नई कार देने का निर्देश दिया है। यह मामला अब ऑटो सेक्टर में चर्चा का विषय बन गया है।
शिकायतकर्ता डॉ. प्रेमराज देबता ने जून 2024 में ग्रैंड विटारा हाइब्रिड कार खरीदी थी। करीब 21,913 किलोमीटर चलने के बाद कार के इंजन में लगातार खराबी आने लगी और वाहन बंद हो गया। आयोग ने पाया कि ग्राहक को वर्ष 2023 में निर्मित पुराना स्टॉक उपलब्ध कराया गया था। शिकायत के अनुसार, वारंटी में होने के बावजूद कंपनी ने इंजन की मरम्मत के लिए 5.30 लाख रुपये की मांग की।
45 दिन में नई कार या पूरी राशि लौटाने का आदेश
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी और डीलर 45 दिनों के भीतर ग्राहक को E20-कंप्लायंट इंजन वाली नई ग्रैंड विटारा उपलब्ध कराएं। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो ग्राहक को कार की पूरी कीमत 20.50 लाख रुपये, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की राशि लौटानी होगी। इसके अलावा मानसिक उत्पीड़न के लिए 1 लाख रुपये का मुआवजा और 10,000 रुपये मुकदमेबाजी खर्च के रूप में देने के भी निर्देश दिए गए हैं।
Maruti Suzuki E20 Car Consumer Court Case : मारुति सुजुकी ने फैसले को दी चुनौती देने की तैयारी
मारुति सुजुकी ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संबंधित वाहन E20 ईंधन के लिए पूरी तरह उपयुक्त था और इसकी जानकारी वाहन के ओनर मैनुअल में भी दी गई थी। कंपनी का दावा है कि वाहन से लिए गए ईंधन के नमूने में मिलावट के संकेत मिले हैं तथा आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर पर्याप्त विचार नहीं किया। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वह कानून के अनुसार इस आदेश को उच्च मंच पर चुनौती देगी। साथ ही कंपनी ने गुणवत्ता, सुरक्षा और ग्राहक संतुष्टि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
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