
जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट)- Punjab SIR Voter List : पंजाब में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान यदि किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हट जाता है, तो उसे राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिलने में दिक्कत आ सकती है। खासतौर पर दो ऐसी योजनाएं हैं, जिनमें पंजाब का वोटर कार्ड अनिवार्य दस्तावेज है। वहीं सात अन्य योजनाओं में इसे पहचान और स्थायी निवास के वैकल्पिक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है।
जानकारी के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति का नाम SIR प्रक्रिया के दौरान वोटर सूची से हट जाता है, तो वह मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री मावां-धीआं सतिकार योजना जैसी प्रमुख योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो सकता है। इसके अलावा कई अन्य सरकारी योजनाओं में भी वोटर कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में मांगा जाता है।
इस बीच SIR प्रक्रिया में जुटे एक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) ने दावा किया है कि कई ऐसे लोगों के नाम पंजाब की वोटर सूची से हटाए जा रहे हैं, जिन्होंने अपने गृह राज्य की मतदाता सूची में पहले ही अपना नाम दर्ज करवा लिया है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति का नाम केवल एक ही राज्य की मतदाता सूची में दर्ज हो सकता है। इसी कारण ऐसे मतदाताओं के नाम पंजाब की सूची से हटाए जा रहे हैं।
Punjab SIR Voter List : SIR में वोटर लिस्ट से नाम हटने पर इन 2 योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा
1. मुख्यमंत्री मावां-धीआं सतिकार योजना
इस योजना के तहत पंजाब सरकार महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सामान्य वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह, जबकि अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। सरकार ने इस योजना के लिए स्पष्ट किया है कि केवल वही महिलाएं पात्र होंगी, जिनका नाम पंजाब की मतदाता सूची में दर्ज होगा। यदि किसी महिला का नाम वोटर लिस्ट से हट जाता है, तो उसकी मासिक सहायता राशि रोक दी जा सकती है। इस योजना का लाभ राज्य की लगभग 1 करोड़ महिलाओं को दिए जाने का लक्ष्य है।
2. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना
इस योजना के तहत पंजाब सरकार पात्र परिवारों को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराती है। सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों का इलाज, ऑपरेशन, दवाइयां और जरूरी मेडिकल जांच इस योजना के अंतर्गत कवर की जाती हैं। योजना का हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड के साथ पंजाब का वोटर कार्ड अनिवार्य दस्तावेज है। यदि लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से कम है, तो उसके माता-पिता का वोटर कार्ड सत्यापन के लिए देखा जाता है।
Punjab SIR Voter List : इन 7 योजनाओं में वोटर कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेज
हालांकि इन योजनाओं में वोटर कार्ड पूरी तरह अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पास पंजाब का निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो वोटर कार्ड को वैकल्पिक और मजबूत दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाता है।
1. बुढ़ापा पेंशन योजना
65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों और 58 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मिलने वाली 1,500 रुपये मासिक पेंशन के लिए वोटर कार्ड निवास और आयु सत्यापन का प्रमुख दस्तावेज माना जाता है।
2. विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन
विधवा और बेसहारा महिलाओं को मिलने वाली 1,500 रुपये मासिक पेंशन के लिए पहचान और पते के प्रमाण के रूप में वोटर कार्ड का उपयोग किया जाता है।
3. दिव्यांग एवं अनाथ बच्चों की सहायता योजना
अनाथ या 50 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग बच्चों के माता-पिता अथवा अभिभावकों को अपनी पहचान और पात्रता सिद्ध करने के लिए वोटर कार्ड देना पड़ सकता है।
4. स्मार्ट राशन कार्ड योजना
नया राशन कार्ड बनवाने या परिवार के किसी सदस्य का नाम जोड़ने के लिए परिवार के मुखिया का वोटर कार्ड एड्रेस प्रूफ के रूप में स्वीकार किया जाता है।
5. पंजाब आशीर्वाद योजना
SC, OBC, EWS और अन्य पात्र परिवारों की बेटियों के विवाह पर मिलने वाली 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता के लिए माता-पिता का पंजाब का मतदाता होना महत्वपूर्ण माना जाता है।
6. पंजाब लेबर कार्ड
पंजीकृत श्रमिकों को मिलने वाली छात्रवृत्ति, चिकित्सा सहायता और अन्य सुविधाओं के लिए लेबर विभाग में पंजीकरण के दौरान वोटर कार्ड वैध पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है।
7. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर मिलने वाली 20,000 रुपये की सहायता राशि के लिए आवेदक का पंजाब का निवासी होना आवश्यक है, जिसका प्रमाण वोटर कार्ड से दिया जा सकता है।
Punjab SIR Voter List : SIR के दौरान क्या करें?
BLO से संपर्क करें
अपने मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से मिलकर अपना वोटर कार्ड और रिकॉर्ड जांचें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो, तो फॉर्म-6 (नया नाम जोड़ने के लिए) या फॉर्म-8 (सुधार के लिए) भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें।
Voter Helpline App का इस्तेमाल करें
भारत निर्वाचन आयोग की Voter Helpline App डाउनलोड करके मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। इसके बाद अपनी वोटर आईडी दर्ज कर यह जांचें कि आपका नाम मतदाता सूची में सक्रिय है या नहीं। आवश्यकता होने पर ऑनलाइन सुधार भी किया जा सकता है।
NVSP पोर्टल से भी कर सकते हैं सत्यापन
मतदाता अपनी जानकारी राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) पर जाकर भी जांच सकते हैं। यहां Correction of Entries विकल्प के माध्यम से विवरण अपडेट करने और आधार को वोटर आईडी से लिंक करने की सुविधा उपलब्ध है।
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