
नई दिल्ली, 31 मार्च 2026 (वीकैंड रिपोर्ट)- Sharing News Content on Social Media : केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियम, 2021 में अहम संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन कंटेंट पर निगरानी को और मजबूत करना और मध्यस्थों (इंटरमीडियरीज़) की जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ाना है। खास बात यह है कि अब आम यूजर्स द्वारा शेयर की गई समाचार और करंट अफेयर्स सामग्री भी नियामकीय दायरे में लाई जाएगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन प्रस्तावित बदलावों पर हितधारकों से सुझाव मांगे हैं, जिसके लिए 14 अप्रैल 2026 तक की समय-सीमा तय की गई है। प्रस्ताव के तहत IT नियमों के भाग III को उन प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू करने की बात कही गई है, जो गैर-पंजीकृत यूजर्स द्वारा पोस्ट की गई समाचार सामग्री को होस्ट करते हैं।
Sharing News Content on Social Media : सरकार का उद्देश्य यूजर्स द्वारा फैलाए जा रहे समाचार कंटेंट को भी उसी नियामकीय ढांचे में लाना है, जो डिजिटल मीडिया के लिए पहले से लागू है। मसौदे में स्पष्ट किया गया है कि ये नियम उन सभी खबरों और करंट अफेयर्स कंटेंट पर लागू होंगे, जिन्हें यूजर्स किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड, शेयर, प्रकाशित या प्रसारित करते हैं। एक अहम बदलाव के तहत नियम 3(4) जोड़ने का प्रस्ताव है, जिससे इंटरमीडियरीज़ को आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत ‘ड्यू डिलिजेंस’ निभाते हुए सरकार द्वारा जारी निर्देशों, SOP, गाइडलाइंस और परामर्श का पालन करना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा, डेटा सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को भी बरकरार रखा गया है, जिससे अन्य कानूनों के तहत लागू दायित्व प्रभावित नहीं होंगे। वहीं, नियम 14 में संशोधन कर अंतर-विभागीय समिति के अधिकार बढ़ाने का प्रस्ताव है, ताकि वह न केवल शिकायतों पर बल्कि सरकार द्वारा भेजे गए मामलों पर भी स्वतः संज्ञान ले सके। इस प्रस्ताव के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट के नियमन में सरकार की भूमिका और अधिक मजबूत होने की संभावना है।
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