
नई दिल्ली, 24 मार्च 2026 (वीकैंड रिपोर्ट)- Supreme Court Decision On SC Status : सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों तक सीमित है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इन धर्मों से हटकर ईसाई या इस्लाम जैसे अन्य धर्म को अपनाता है, तो वह स्वतः अपना SC दर्जा खो देता है। यह फैसला जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने सुनाया, जिसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि धर्म परिवर्तन के बाद संबंधित व्यक्ति को SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत संरक्षण नहीं मिलेगा।
धर्म परिवर्तन के बाद नहीं मिलेगा कानूनी संरक्षण
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि SC का दर्जा संविधान द्वारा विशेष रूप से हिंदू, सिख और बौद्ध समुदाय तक सीमित रखा गया है। ऐसे में किसी अन्य धर्म को अपनाने के बाद व्यक्ति उस श्रेणी में नहीं आता और उसे मिलने वाले आरक्षण और कानूनी सुरक्षा स्वतः समाप्त हो जाती है।
आंध्र प्रदेश के मामले में आया फैसला
यह निर्णय आंध्र प्रदेश के एक पादरी चिंथाडा आनंद की याचिका पर सुनाया गया। आनंद ने आरोप लगाया था कि उनके साथ जातिगत भेदभाव किया गया और उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, आरोपी पक्ष अक्काला रामिरेड्डी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर FIR रद्द करने की मांग की। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने यह कहते हुए FIR रद्द कर दी कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद आनंद SC दर्जा खो चुके हैं।
Supreme Court Decision On SC Status : सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा हाईकोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए आनंद की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि
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धर्म परिवर्तन के बाद SC सर्टिफिकेट का कोई कानूनी महत्व नहीं रहता
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SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता
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अन्य धर्मों में जाति व्यवस्था नहीं होने के कारण SC दर्जा स्वतः समाप्त हो जाता है
बड़े मामलों में पड़ेगा असर
इस फैसले को उन मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां दलित समुदाय के लोग धर्म परिवर्तन के बाद भी SC आरक्षण या कानूनी संरक्षण का दावा करते रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह निर्णय भविष्य में आरक्षण, सामाजिक न्याय और कानूनी अधिकारों से जुड़े मामलों पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है।
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