
CAA Immigration Rule (वीकैंड रिपोर्ट): केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा फैसला लिया गया है कि धार्मिक उत्पीड़न से बचाव के लिए जो अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के सदस्य 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए हैं, उन्हें पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों के बिना भी देश में रहने की अनुमति दी जाएगी।
जानकारी के अनुसार पिछले साल जो नियम लागू हुआ था नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA), इसके अनुसार, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए इन उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन हाल ही में लागू आव्रजन एवं विदेशी (नागरिक) अधिनियम, 2025 के तहत ये जारी किया गया है कि बड़ी संख्या में लोग, विशेषकर पाकिस्तान से आए उन हिंदुओं को राहत प्रदान की जाएगी जो 2014 के बाद भारत आए हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।
CAA Immigration Rule: गृह मंत्रालय ने आदेश में ये कहा
आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय- हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, जो धार्मिक उत्पीड़न या इसके डर से भारत में आए हैं और 31 दिसंबर 2024 को या उससे पहले वैध दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश कर रहे हैं तो उन्हें वैध पासपोर्ट और वीजा रखने के नियम से छूट दी जाएगी।
नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए
ये भी कहा गया है कि नेपाल और भूटान के नागरिकों को भारत आने-जाने या यहां रहने के लिए पासपोर्ट और वीजा की कोई जरूरत नहीं होगी, लेकिन उन्हें भारत में सीमा मार्ग से प्रवेश करना होगा। लेकिन अगर कोई नेपाली या भूटानी नागरिक चीन, मकाऊ, हॉन्गकॉन्ग या पाकिस्तान के मार्ग से या वहां से भारत आता है तो उसके पास मान्य पासपोर्ट होना जरूरी है। वहीं भारतीय नागरिकों को भी नेपाल या भूटान की सीमा से भारत आने-जाने के लिए पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता नहीं है, पर अगर वे नेपाल या भूटान के अलावा किसी अन्य देश से भारत लौटते हैं तो उन्हें मान्य पासपोर्ट दिखाना होगा। साथ ही भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मियों को, जो ड्यूटी पर भारत में प्रवेश या बाहर जा रहे हैं, उन्हें पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं होगी। वहीं उनके परिवार के सदस्यों को भी जरूरत नहीं होगी अगर वे सरकारी परिवहन के साथयात्रा कर रहे हों।
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