नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): राशन कार्ड (Ration Card) एक बेहद ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है। राज्य सरकार द्वारा जारी होने वाले इस कार्ड के जरिए सब्सिडी (Subsidy) के तहत अनाज लिया जा सकता है। राज्य के खाद्य विभाग द्वारा इसे जारी किया जाता है।
राशन कार्ड (Ration Card) को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। एक ऐसा ही सवाल यह है कि इस कार्ड के लिए कौन आवेदन कर सकते हैं? नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से भारत में रहता है जो राशन लेना चाहता है। लेकिन शर्त यह है कि उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति ने पहले से कार्ड के लिए अप्लाई न किया हो।
वो और उसके परिवार के किसी सदस्य का नाम दूसरे राशन कार्ड (Ration Card) में दर्ज न हो। इसके अलावा व्यक्ति के पास किसी अन्य राज्य का राशन कार्ड न हो। अगर कोई व्यक्ति इन शर्तों को पूरा करता है तो वह राशन कार्ड (Ration Card) के लिए आवेदन कर सकता है।
हालांकि आवेदनकर्ता की उम्र उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम माता-पिता के राशन कार्ड (Ration Card) में शामिल किया जा सकता है। एक परिवार में परिवार के मुखिया के नाम पर राशन कार्ड होता है।
-----------------------------------------------------------------
देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए >>>Join WhatsApp Group Join<<< करें। आप हमें >>>Facebook<<< फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सबस्क्राइब करें।
-----------------------------------------------------------------