नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): आयकर विभाग (Income tax department) ने आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब 10 जनवरी तक रिटर्न भरा जा सकता है। इससे पहले आयकर विभाग (Income tax department) ने 31 जुलाई से आखिरी तारीख को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ाया था, फिर इसे 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ाया गया। सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वार्षिक रिटर्न भरने की तारीख भी बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी है।
अलग-अलग श्रेणियों के लिए आखिरी तारीख को अलग-अलग अवधि के लिए बढ़ाया गया है। जिन लोगों को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अपने खाते आडिट नहीं कराने होते और जो अपना रिटर्न आइटीआर-1 या आइटीआर-4 फॉर्म के जरिए भरते हैं, उन्हें अब 10 जनवरी तक की राहत मिल गई है। जिन करदाताओं के खातों को आडिट कराने की जरूरत होती है, उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। ‘विवाद से विश्वास’ योजना के तहत अपनी आय स्वैच्छिक तौर पर घोषित करने की आखिरी तारीख को भी 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
इस वर्ष आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या घटी है। आयकर विभाग (Income tax department) ने जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए 29 दिसंबर तक 4.54 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। इससे पिछले वित्त वर्ष में तुलनात्मक अवधि तक 4.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। बिना विलंब शुल्क के वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए अंतिम तिथि तक 5.65 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। पिछले साल आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 31 अगस्त 2019 तक बढ़ाया गया था।
आयकर विभाग (Income tax department) ने ट्वीट किया कि, ‘आकलन वर्ष 2020-21 के लिए 29 दिसंबर तक 4.54 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं।’ दाखिल किए गए आयकर रिटर्न में से 2.52 करोड़ करदाताओं ने आइटीआर-1 दाखिल किया है। पिछले साल 29 अगस्त 2019 तक यह आंकड़ा 2.77 करोड़ का रहा था। 29 दिसंबर तक एक करोड़ आइटीआर-4 दाखिल किए गए। वहीं 29 अगस्त 2019 तक 99.50 लाख आइटीआर-4 दाखिल किए गए।
आइटीआर-1 सहज फॉर्म को कोई भी सामान्य निवासी, जिसकी सालाना आय 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है, अपनी व्यक्तिगत आय के बारे में जानकारी देते हुए भर सकता है। वहीं आइटीआर-4 सुगम फॉर्म को ऐसे निवासी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार और फर्म (एलएलपी को छोड़कर) द्वारा भरा जा सकता है, जिनकी व्यवसाय और किसी पेशे से अनुमानित आय 50 लाख रुपए तक है। आइटीआर-3 और 6 व्यवसायियों के लिए है।
आइटीआर-2 आवासीय संपत्ति से आय प्राप्त करने वाले लोगों द्वारा भरा जाता है। आइटीआर-5 फॉर्म एलएलपी और एसोसिएशन आफ पर्सन के लिए है। आइटीआर-7 उन लोगों के लिए है, जिन्हें ट्रस्ट अथवा अन्य कानूनी दायित्वों के तहत रखी गई संपत्ति से आय प्राप्त होती है।
वार्षिक जीएसटी रिटर्न : करदाता वित्तीय वर्ष 2019-20 का वार्षिक जीएसटी रिटर्न अब 28 फरवरी 2021 तक दाखिल कर सकेंगे। यह जानकारी आयकर विभाग (Income tax department) ने ट्विटर के माध्यम से दी। आयकर रिटर्न के साथ ही और जीएसटीआर जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2020 थी।