नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): देश में लॉकडाउन के चौथे चरण के शुरू होने के साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने दफ्तरों और कार्यस्थलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस दिशा-निर्देश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कार्यस्थल पर थूकता हुआ मिलेगा तो उसे दंड के साथ ही फाइन भी भरना पड़ेगा। लॉकडाउन का चौथा फेज 18 से 31 मई तक चलेगा। कई राज्यों ने संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन में ज्यादा ढील नहीं दी है वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ सभी कार्यालय खोलने की अनुमति दी है। राज्यों की गाइडलाइन जारी होने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने दफ्तरों और कायज़्स्थलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की, जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें-
स्वास्थ्य मंत्रालय की और से जारी दिशा-निर्देश
1- दफ्तर में कर्मचारियों के बीच दूरी बनाए रखना जरूरी। और बैठने की व्यवस्था सहित कई बातों के लिए 1 मीटर जरूरी।
2- मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें।
3- साबुन या हैंड सैनेटाइजर से थोड़े-थोड़े अंतराल में हाथ साफ करें।
4- बीमार होने पर इसकी सूचना लोकल प्रशासन को देना अनिवार्य।
5- छींकने या खांसते वक्त मुंह को ढकें।
6- दफ्तर जाते वक्त सावधानी बरतें। सार्वजनिक जगहों पर चीजों को छूने से बचें।
7- अगर किसी दफ्तर में किसी को कोरोना का संक्रमण होता है तो पिछले 48 घंटे में जहां-जहां वो संक्रमित व्यक्ति गया होगा उसे डिस्ंिफेक्ट करना जरूरी। डिस्ंिफेक्ट के बाद काम शुरू किया जा सकता है। दफ्तर या बिल्डिंग के पूरे हिस्से को सील की जरूरत नहीं।
8- किसी ऑफिस या बिल्डिंग में कोरोना के कई केस आने की सूरत में पूरी दफ्तर को 48 घंटे के लिए सील किया जाएगा। जब तक उस ऑफिस को डिस्ंिफेक्ट कर सुरक्षित घोषित नही कर लिया जाता तब तक सभी को वर्क फ्रॉम होम करना होगा।
at the workplace daily live Daily live news daily news Daily news live daily news report dailynewsreport dnr DNR news have to If you spit jalandhar news know the new guideline news from india news from punjab of the government pay a fine punjab news weekend rep[ort jalandhar weekend report weekend report india weekend report punjab weekendreport you will be punished