पटियाला (वीकैंड रिपोर्ट): ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक अफ़सर एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी ग्राहक बैंक में आकर वीडियोग्राफी करता है या स्टाफ के साथ बदसलूकी करता है तो उस के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज हो सकता है। पटियाला मीडिया क्लब में पत्रकारों को संबोधन करते एसोसिएशन के पंजाब के सहायक जनरल सचिव सतीश कुमार और पटियाला सर्कल के प्रधान महेश कुमार ने बताया कि पिछले दिनों दौरान यह बात सामने आई है कि कुछ ग्राहक बैंक के अंदर अपने मोबाइल फोनों के द्वारा वीडियोग्राफी करन लग जाते हैं, जो कि कानूनी अपराध है।
उन्होंने कहा कि आई. पी. सी. की अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत इस बात की व्यवस्था है कि यदि ऐसे ग्राहक, जो कि इस तरीके वीडियोग्राफी करने या फिर तस्वीरों खींचने की कार्यवाही में शामिल होंगे तो उनके ख़िलाफ़ धारा- 332 और 352 आई. पी. सी. के अंतर्गत फ़ौजदारी मुकदमे दर्ज होंगे।
कोरोना महामारी के दौर में बैंक स्टाफ सरकार की तरफ से तय नियमों अनुसार सिर्फ़ सीमित स्टाफ के साथ ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं, जबकि ग्राहकों की संख्या पहले की तरह ही बहुत ज़्यादा होती है। उन कहा कि किसी बैंक में तो स्टाफ सिर्फ़ 10 प्रतिशत ही होता है, जबकि ग्राहक आम की तरह होते हैं, ऐसे में सेवाओं देने में कुछ समय की देरी होने पर ग्राहक शोर डाल लेते हैं और बदसलूकी करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने लोगों से अपील की कि महामारी के इस दौर में आफ़त का सामना करन के लिए बैंक मुलाजिमों के साथ सहयोग किया जाये और ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने से गुरेज़ किया जाये, जो ग़ैर कानूनी हो। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सहयोग करन की जगह ऐसी गतिविधियों में शामिल पाया गया तो फिर उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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