





मानसा (वीकैंड रिपोर्ट)- Parvinder Singh Jhotta Murder Case : पंजाब के मानसा में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में जिला प्रशासन ने अहम कार्रवाई की है। हत्या के आरोपी अश्वनी कुमार का हथियार लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने के बाद देर शाम तक इसे रद्द करने का फैसला ले लिया। आरोप है कि परविंदर सिंह झोटा की हत्या में उसी लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल किया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस ने हथियार के कथित दुरुपयोग का हवाला देकर लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की थी।
मानसा की अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर पूनम सिंह के अनुसार, जिला पुलिस ने हथियार का इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों में किए जाने के आधार पर लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द कर दिया।
Parvinder Singh Jhotta Murder Case : 21 अगस्त 2024 को जारी हुआ था लाइसेंस
जानकारी के मुताबिक, अश्वनी कुमार को 21 अगस्त 2024 को तत्कालीन अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर, मानसा की ओर से हथियार का लाइसेंस जारी किया गया था। बताया गया है कि उस समय आरोपी के खिलाफ पांच पुलिस मामले दर्ज थे। इनमें से तीन मामले जिला मजिस्ट्रेट की ओर से धारा 144 के तहत जारी आदेशों के उल्लंघन से संबंधित बताए गए हैं। लाइसेंस जारी किए जाने की प्रक्रिया और उस समय उपलब्ध रिकॉर्ड को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
आमतौर पर हथियार लाइसेंस जारी करते समय आवेदक की पृष्ठभूमि और पुलिस रिकॉर्ड की जांच की जाती है। ऐसे में आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज मामलों के बावजूद लाइसेंस जारी होने का मामला चर्चा में है। फिलहाल, जिला प्रशासन की कार्रवाई के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड की जांच और लाइसेंस जारी करने से जुड़े तथ्यों के संबंध में आधिकारिक जानकारी के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
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