नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट)- Agneepath Scheme : दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि उसे इस योजना में दखल देने की कोई वजह नजर नहीं आती। अग्निपथ योजना समय की जरूरत है। भारत के आसपास माहौल बदल रहा है।
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Agneepath Scheme : बदलते समय के साथ सेना में बदलाव जरूरी है। इसे एक नजरिए से देखने की जरूरत है। अग्निपथ अपने आप में एक स्टैंडअलोन योजना नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने 2019 की भर्ती अधिसूचना/विज्ञापनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भर्ती के लिए विज्ञापनों द्वारा कोई वचनबद्धता या वैध अपेक्षा नहीं बनाई गई थी और याचिकाकर्ता इसमें निहित अधिकारों का दावा नहीं कर सकते हैं। अदालत ने कहा, ‘बड़े जनहित को ध्यान में रखते हुए याचिकाएं खारिज की जाती हैं।’
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