
चंडीगढ़, 23 जून 2026 (वीकैंड रिपोर्ट)- Punjab Coaching Center Rules : पंजाब में मनमाने ढंग से चल रहे प्राइवेट कोचिंग सेंटरों की कार्यप्रणाली पर अब सरकार सख्ती करने जा रही है। विद्यार्थियों की सुरक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने ‘रजिस्ट्रेशन व विद्यार्थी सुरक्षा नियमों के लिए प्राइवेट कोचिंग सेंटर पंजाब-2026’ नामक नया ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट के तहत राज्यभर के कोचिंग संस्थानों के लिए कई कड़े नियम निर्धारित किए गए हैं।
नए नियमों के अनुसार 50 से अधिक विद्यार्थियों वाले सभी कोचिंग सेंटरों का सरकारी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। वर्तमान में संचालित संस्थानों को भी तीन महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, अन्यथा उन्हें बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कोचिंग सेंटर संचालित नहीं किया जा सकेगा।
विद्यार्थियों पर बढ़ते मानसिक दबाव को देखते हुए सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के दाखिले पर पूरी तरह रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है। अब केवल 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही विद्यार्थी कोचिंग सेंटरों में प्रवेश ले सकेंगे। इसके अलावा स्कूल समय के दौरान कोचिंग क्लास चलाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि विद्यार्थियों की नियमित स्कूली शिक्षा प्रभावित न हो।
Punjab Coaching Center Rules : कोचिंग सेंटरों में विद्यार्थियों और शिक्षकों के शोषण को रोकने के लिए प्रतिदिन अधिकतम पांच घंटे संचालन की अनुमति होगी तथा सप्ताह में एक दिन अवकाश देना अनिवार्य होगा। वहीं शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन निर्धारित की गई है। किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि या दोषी व्यक्ति को शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों पर भी सख्त रुख अपनाया है। अब कोई भी कोचिंग सेंटर टॉप रैंक, निश्चित सफलता या अच्छे अंकों की गारंटी जैसे दावे नहीं कर सकेगा। संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर शिक्षकों की योग्यता, फीस संरचना, कोर्स विवरण और रिफंड नीति सार्वजनिक करनी होगी, ताकि अभिभावकों और विद्यार्थियों को सही जानकारी मिल सके।
नियमों के उल्लंघन पर पहली बार 25 हजार रुपये और दूसरी बार 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। लगातार उल्लंघन करने वाले संस्थानों की रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा कोचिंग सेंटरों को केवल तीन वर्ष के लिए एनओसी जारी की जाएगी, जिसका समय पर नवीनीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
Punjab Coaching Center Rules : सुरक्षा मानकों को लेकर भी सरकार ने कड़े प्रावधान किए हैं। फायर सेफ्टी और बिल्डिंग सेफ्टी एनओसी के बिना कोई भी कोचिंग सेंटर संचालित नहीं हो सकेगा। विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय, पेयजल, फर्स्ट एड सुविधा और मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए प्रशिक्षित काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य की जाएगी। इन सुविधाओं में लापरवाही बरतने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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