
नई दिल्ली, 12 जून 2026 (वीकैंड रिपोर्ट)- Petrol-Diesel New Rules : पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत उपभोक्ताओं (Industrial, Commercial & Institutional Users) के लिए पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर अस्थायी रोक लगा दी है। अब ऐसे उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल केवल अधिकृत बल्क सेल पॉइंट्स (Bulk Sale Points) से ही खरीदना होगा।
सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह व्यवस्था शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए लागू की गई है। इस दौरान बड़े उपभोक्ताओं को रिटेल पेट्रोल पंपों से ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम डीजल और पेट्रोल की जमाखोरी रोकने तथा आम उपभोक्ताओं और आवश्यक सेवाओं के लिए पर्याप्त ईंधन उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल बिक्री पर प्रतिबंध
नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी वाहन या ग्राहक को एक दिन में 200 लीटर से अधिक हाई-स्पीड डीजल की बिक्री न करें। सरकार का मानना है कि इससे बड़े पैमाने पर ईंधन संग्रह करने और बाद में ऊंचे दामों पर बेचने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सकेगी। इसके अलावा पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री केवल वाहन के मुख्य ईंधन टैंक में या फिर पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) द्वारा प्रमाणित विशेष कंटेनरों में ही की जा सकेगी। सामान्य कंटेनरों में ईंधन भरने की अनुमति नहीं होगी।
Petrol-Diesel New Rules : दोबारा बिक्री करने पर होगी सख्त कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल पंप से खरीदे गए डीजल या पेट्रोल को किसी भी स्थिति में मुनाफे के लिए दोबारा नहीं बेचा जा सकता। यदि कोई व्यक्ति या संस्था ऐसा करते हुए पाई जाती है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और संबंधित एजेंसियों को भी निर्देश जारी किए हैं कि वे ईंधन की जमाखोरी, कालाबाजारी और अवैध पुनर्विक्रय पर कड़ी निगरानी रखें। इसके लिए जिला प्रशासन और प्रवर्तन एजेंसियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
आम उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा असर
सरकारी सूत्रों के अनुसार इन नियमों का असर आम वाहन चालकों और व्यक्तिगत उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। निजी वाहन मालिक पहले की तरह पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद सकेंगे। नई व्यवस्था मुख्य रूप से बड़े औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर लागू की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ईंधन आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाए रखने और किसी भी संभावित संकट की स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठा रही है।
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