
पटना, 8 जून 2026 (वीकैंड रिपोर्ट)- Khan Sir Firing Case : पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में हुई फायरिंग और हंगामे के मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। संस्थान के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर ने गिरफ्तारी की आशंका के बीच पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी है। इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होनी है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। खान सर की ओर से उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है। वकील का कहना है कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं और उन्हें साजिश के तहत इस मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अदालत के समक्ष सभी तथ्य रखे जाएंगे और न्यायिक प्रक्रिया के तहत राहत की मांग की जाएगी।
मामले में एफआईआर में नाम जुड़ने के बाद से खान सर की गिरफ्तारी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि घटना के चार दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस अब तक उनसे संपर्क नहीं कर सकी है। उनके ठिकाने को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। शनिवार को पटना सिविल कोर्ट परिसर में खान सर के आत्मसमर्पण की चर्चाएं भी तेज रहीं, लेकिन उनके वकील ने इन खबरों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि खान सर कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं और फिलहाल आत्मसमर्पण का कोई सवाल नहीं है।
Khan Sir Firing Case : इस मामले में गिरफ्तार खान सर के दो सुरक्षा गार्डों के बयान ने जांच को नया मोड़ दे दिया है। पूछताछ के दौरान दोनों गार्डों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने कथित तौर पर खान सर के निर्देश पर फायरिंग की थी। गार्डों के इस बयान के बाद पुलिस ने फैजल खान का नाम भी प्राथमिकी में शामिल कर लिया, जिससे उनकी कानूनी परेशानियां बढ़ गई हैं। दूसरी ओर, मामले में विरोधी पक्ष की ओर से जमानत का विरोध किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ज्ञान बिंदु कोचिंग की ओर से अदालत में दलील दी गई है कि गोलीबारी सुनियोजित थी और आरोपियों को राहत नहीं दी जानी चाहिए। वहीं खान सर का पक्ष पूरे मामले को साजिश करार देते हुए अदालत से संरक्षण की मांग कर रहा है।
फायरिंग विवाद के बीच प्रशासन ने खान ग्लोबल स्टडीज परिसर और उससे जुड़े भवनों का फायर सेफ्टी ऑडिट भी कराया है। जांच में कई सुरक्षा खामियां सामने आने के बाद संस्थान को उन्हें दूर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा तक सुधार नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले में पटना सिविल कोर्ट की आगामी सुनवाई और पुलिस की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
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