

इंदाैर (वीकैंड रिपोर्ट): 51 Lakh Fraud in Bank : यहां सहकारी बैंक में करीब 51 लाख रुपये की नकदी के गबन पर जिला अदालत ने बैंक के तत्कालीन खजांची को उम्रकैद के साथ ही 50 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक, सहकारी बैंक में गड़बड़ी के वर्ष 2018 के दौरान हुए खुलासे के बाद मुजरिम ने जांचकर्ताओं के सामने नाटकीय कहानी गढ़ी थी कि उसने गबन की रकम का एक हिस्सा इसे दोगुना करने के लिए एक तांत्रिक को दे दिया था।
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51 Lakh Fraud in Bank : अपर सत्र न्यायाधीश उत्तम कुमार डार्वी ने मामले में नारायण सिंह मकवाना (62) को भारतीय दंड विधान की धारा 409 (बैंक कर्मी द्वारा आपराधिक न्यास भंग) के तहत सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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