

नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : Bilkis Bano Case : सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो को झटका देते हुए उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। बानो ने उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों की रिहाई के फैसले को चुनौती दी थी। गौरतलब है कि साल 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या करने के मामले में 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा हुई थी।
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Bilkis Bano Case : हालांकि, गुजरात सरकार ने दोषियों को रिहा 15 साल जेल की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया। गुजरात सरकार का कहना है कि उसने अपनी सजा माफी नीति के अनुरूप 11 दोषियों को छूट दी है। इन दोषियों को इसी साल 15 अगस्त को जेल से रिहा किया गया। दोषियों को गोधरा उप-जेल में 15 साल से अधिक की सजा काटने के बाद छोड़ा गया है।
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