





मेरठ (वीकैंड रिपोर्ट)- Meerut Blue Drum Murder Case : देशभर में चर्चित मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड में अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है। इस मामले में सौरभ राजपूत की हत्या के दोषी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई गई है। दोनों आरोपियों को जिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों को कड़ी सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपियों पर क्रमशः 50 हजार और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने अपने फैसले में अपराध की गंभीरता के अनुरूप सजा दिए जाने की बात कही।
30 सितंबर को दोषी करार दिए गए थे दोनों आरोपी
इस चर्चित मामले में अदालत ने 30 सितंबर को मुस्कान रस्तोगी और साहिल को दोषी ठहराया था। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तारीख तय की थी। जानकारी के मुताबिक, सौरभ राजपूत हत्याकांड का ट्रायल जुलाई 2025 में शुरू हुआ था। करीब 13 महीने तक चली न्यायिक प्रक्रिया के दौरान 126 तारीखों पर सुनवाई हुई और 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
Meerut Blue Drum Murder Case : मृतक के परिवार ने की थी फांसी की मांग
सौरभ राजपूत के परिवार को इस मामले में न्याय मिलने की उम्मीद थी। परिवार ने अदालत से दोनों दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। सौरभ के भाई राहुल ने पहले कहा था कि परिवार शुरू से ही अपने भाई के लिए इंसाफ की मांग कर रहा था। परिवार चाहता था कि दोषियों को उनके अपराध के अनुरूप सजा मिले।
क्या था मेरठ का चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड?
यह मामला पिछले साल मार्च में सामने आने के बाद देशभर में चर्चा का विषय बन गया था। पुलिस के अनुसार, सौरभ राजपूत का शव उसके घर में एक नीले ड्रम के अंदर मिला था। इस मामले में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल पर हत्या करने और शव को ड्रम में छिपाने का आरोप था। पुलिस ने 19 मार्च 2025 को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद मामले की जांच और अदालती सुनवाई चली। लंबे समय से चर्चा में रहे इस मामले में सजा का ऐलान होने के बाद कानूनी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ है। मामले में अदालत के फैसले और आगे की कानूनी कार्यवाही पर अब सबकी नजरें रहेंगी।
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