नई दिल्ली (वीकेंड रिपोर्ट) : पूरे देश में लॉक डाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। इससे पहले भी दो बार लॉक डाउन बढ़ाया गया था जिसमें पहले 21 दिन के लिए फिर 14 दिन के लिए और अब फिर से यह लॉक ढूंढ अगले 14 दिन के लिए बढ़ाया गया है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार लॉक डाउन 4 कुछ सुविधाओं वाला होगा। यह लॉक डाउन 30 मई 2020 तक चलेगा।
आइए जानते हैं कि इस लॉक डाउन में 31 मई तक क्या बंद रहेगा और क्या खुलेगा।
- एयर एंबुलेंस को छोड़कर हर तरह की हवाई सेवाएं बंद रहेंगी।
- मेट्रो रेल सेवा बंद रहेगी।
- स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट वा शिक्षण संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे।
- होटल रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, पर रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकते हैं।
- सारे सिनेमा हॉल, शॉपिंग कंपलेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर्स, बार और ऑडिटोरियम व असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
- हर तरह के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व खेल समारोह पर रोक लगाई गई है।
- हर तरह के धार्मिक स्थल भी बंद किए गए हैं।
- खेल परिसर और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी गई है पर दर्शकों को स्टेडियम में आने की अनुमति नहीं होगी।
- राज्य के भीतर अंतर्राज्यीय बस व वहिकल सेवा राज्यों की आपसी सहमति से शुरू की जा सकती है।
- रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन राज्य सरकारें तय करेंगी।
- इसके अलावा कौन से व्यपार खुलेंगे, कौन से नहीं ये राज्य सरकारें तय करेंगी।
- आवश्यक सेवाओं के अलावा, शाम 7 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा।
- 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग व 10 साल से छोटे बच्चों को घर में ही रहने की हिदायत, जरुरी सेवाएं इन्हें घर पर ही पहुंचाई जाएंगी
- प्रतिबंधित क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है
- कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है। स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें।
इसके अलावा कोविड-19 के तहत बनाए गए नियमों का पालन करना भी इस लॉक डाउन में अति आवश्यक रहेगा।
- इसमें चहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य है।
- सार्वजनिक स्थानो पर धुम्रपान न करना व न थुकना।
- सामाजिक दूरी का पालन करना।
- विवाह समारोह में 50 से ज्यादा लोग इक्कठे नहीं हो सकते वहीं मृत्यु संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही उपस्थित हो सकेंगें।
- सार्वजनिक स्थानो पर गुटका, पान, बिड़ी-सिगरेट व शराब आदी के सेवन पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध है।
- सारे सार्वजनिक स्थानो पर थर्मल स्कैनिग व सैनिटाईजेशन उप्लब्धता जरुरी है।
- इसके अलावा राज्य सरकारों द्वार जारी अन्य आदेश भी सभी को मानने होंगें।
पढ़ें क्या है पूरे आदेश
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