जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट): Order for Noise Pollution Prevention : डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंकुर गुप्ता ने धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के अंदर रिहायशी इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हार्न बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी प्रकार साउंड सिस्टम की आवाज 7.5 डीबी(ए) तथा लाउड स्पीकर, पटाखों तथा शोर पैदा करने वाले उपकरणों की आवाज निर्धारित सीमा के अंदर रखने के आदेश जारी किए गए है।
Order for Noise Pollution Prevention : माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने पब्लिक स्थानों की सीमा के पास पटाखों और लाउड स्पीकर की आवाज को 10(ए) डीबी तक सीमित करने का आदेश जारी किए है। (ए) या इलाके के अनुसार 7.5 डीबी(ए) या जो भी कम हो, ऑर्डर किया गया है। आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक ढोल या भोंपू, कोई भी आवाज करने वाला उपकरण, साउंड एम्पलीफायर नहीं बजा सकेगा और ये आदेश मैरिज पैलेसों और होटलों में भी लागू होंगे। इसी प्रकार, निजी साउंड सिस्टम मालिक 7.5 डीबी (ए) से अधिक आवाज नहीं रखेंगे और इन आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर साउंड सिस्टम और उपकरण जब्त किए जा सकते है। यह आदेश 13.04.2024 तक लागू रहेगे।
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