जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट) : कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. महामारी की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं. ये निर्देश 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेंगे. सरकार के निर्देश के अनुसार 3T टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकॉल (Test-Track-Treat) अपनाया जाएगा.
गृह मंत्रालय के मुताबिक टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकॉल में जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में RTPCR Test की संख्या कम है वहां टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए. टेस्ट की संख्या को बढ़ाकर 70% तक लाया जाना चाहिए. नए पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद उसके संपर्क में आए लोगों का जल्द से जल्द पता लगाकर उन्हें आइसोलेट करना चाहिए, उनकी टेस्टिंग के बाद जरूरत के हिसाब से उनका इलाज किया जाए.
SOP का पालन
इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर यात्री ट्रेनों, विमान सेवाओं, मेट्रो रेल सेवाओं, स्कूल, उच्च शैक्षणिक संस्थानों, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, योग सेंटर और जिम, एग्जीबिशन जैसे सभी कार्यक्रम जारी रहेंगे. इनमें SOP के पालन करना अनिवार्य होगा.
पाबंदी लगाने की छूट
मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराने के लिए उचित जुर्माने की भी बात कही गई है. यह भी कहा गया है कि कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए जिला/उप-जिला और शहर/वॉर्ड स्तर पर स्थानीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. हालांकि दूसरे राज्य में आने-जाने को लेकर पाबंदियां नहीं लगाई जाएं
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