Ban on Election Campaigning by DC Jalandhar
जालंधर, 20 दिसंबर : जालंधर जिले में नगर निगम, नगर परिषद, और नगर पंचायत चुनावों के दौरान स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने बी.एन.एन.एस., 2023 की धारा 163 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है कि 21 दिसंबर 2024 को मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार पर पूर्णतः पाबंदी होगी।
यह कदम चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचने के लिए उठाया गया है।