नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट)- Supreme Court News : दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अहम खबर है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने डीएनडी फ्लाइवे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखने का फैसला किया है। शुक्रवार को इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विशेष टिप्पणी करते हुए कहा है कि संबंधित कंपनी ने डीएनडी फ्लाइवे के निर्माण पर हुए रिटर्न, ब्याज और लागत वसूल कर ली है. ऐसे में अब वे और पैसे वूसलने के हकदार नहीं हैं।
दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूलने पर रोक बरकरार रहेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में निजी कंपनी के डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूलने से रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि निजी कंपनी एनटीबीसीएल को दिल्ली-नोएडा डीएनडी फ्लाईवे पर चलने वाले वाहनों सो टोल वसूलने का ठेका देना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और गलत है।