जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट) 295A Case of Ajay Khosla : चर्च में जाकर भगवान श्री राम एवं हिन्दुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अजय खोसला को कोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने खोसला की जमानत याचिका खारिज कर दी है। खोसला के खिलाफ 295 ए व कई अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज है। यह केस उनके द्वारा पंजाब बंद से एक दिन पहले चर्च में दिया गया था। इस मामले की वीडियो वायरल हुई थी और इसके बाद थाना बस्ती बावा खेल में अजय खोसला के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था। इसके बाद खोसला की तरफ से कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब खोसला पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।
295A Case of Ajay Khosla
वहीं अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका ही रद्द कर दी तो पुलिस प्रशासन कब अजय खोसला को गिरफ्तार करेगा। वहीं, शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के नेता रोहित जोशी ने कहा कि भगवान राम हम सबके आराध्य हैं और उनके खिलाफ की गई कोई भी टिप्पणी सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब पुलिस प्रशासन को चाहिए इस दिशा में सही कदम उठाए ताकि रामभक्तों की जिन भावनाओं को ठेस पहुंची है उन पर मरहम लग सके।
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