Delhi (वीकैंड रिपोर्ट) : शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिली। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सभी की दलीलें सुनीं लेकिन इस पर आज अपना फैसला नहीं सुनाया। बेंच फैसला दिए बिना ही उठ गई। अब 9 मई को सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुना सकता है।
CM केजरीवाल के वकील ने कहा की आखिर केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं दी जा रही है। तो कोर्ट ने कहा की केजरीवाल को 9 बार समन भेजा गया था अगर वह ED का साथ देते तो आज वह जेल में नहीं होते।
इसके साथ कोर्ट ने बोला की मान लो की हम बेल दे भी देते है और इलेक्शन में प्रचार की आज्ञा भी दे देते है। परन्तु यह ठीक नहीं है। अगर हम आपको बेल देंगे तो आप इलेक्शन प्रचार नहीं करेंगे। अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शर्त है कि LG किसी भी काम को इस आधार पर ना रोकें कि फाइल पर साइन नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने कोई फैंसला नहीं दिया अब यह फैसला 9 मई को होगा की CM केजरीवाल को बेल मिलेगी या नहीं।
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