





जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट)- Jalandhar Firecracker Market Approval : दीवाली से पहले जालंधर के पटाखा कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जिला प्रशासन ने जालंधर–पठानकोट रोड स्थित गांव राओवाली में 5.5 एकड़ जमीन पर अस्थायी पटाखा मार्केट लगाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि प्रशासन ने इस अनुमति के साथ सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और अग्निशमन व्यवस्था को लेकर कई सख्त शर्तें भी लागू की हैं, जिनका पालन करना आयोजकों के लिए अनिवार्य होगा।
अजय पार्क में लगेगी पटाखा मार्केट
प्रशासन द्वारा जिस स्थान को मंजूरी दी गई है, वह इलाके में अजय पार्क के नाम से जाना जाता है। यह जमीन प्रसिद्ध उद्योगपति एवं अजय टूल से जुड़े अजय कुमार गोस्वामी की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, पटाखा कारोबारियों से संबंधित विभिन्न एसोसिएशनों ने इस जमीन को अगले पांच वर्षों के लिए लीज पर लिया है, ताकि यहां हर वर्ष अस्थायी पटाखा मार्केट लगाई जा सके।
धान की फसल बनने के बाद शुरू होगा काम
फिलहाल जिस जमीन पर पटाखा मार्केट प्रस्तावित है, वहां धान की फसल खड़ी हुई है। मार्केट लगाने के लिए इस फसल को पूरी तरह तैयार होने से पहले काटना पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार, जिस किसान की जमीन पर यह फसल लगी हुई है, उसे फसल का उचित मुआवजा दिया जा रहा है। इसके बाद जमीन को समतल करने, दुकानों के लिए स्थान निर्धारित करने और प्रशासन की ओर से तय सुरक्षा मानकों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने दिखाई सख्ती
पटाखा मार्केट में किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए जिला प्रशासन ने विस्तृत सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार, आम जनता और मालवाहक वाहनों की एंट्री और एग्जिट प्लॉट के पिछले हिस्से से होगी। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर से केवल एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड वाहनों को ही आने-जाने की अनुमति होगी। प्रशासन ने साफ किया है कि ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।
Jalandhar Firecracker Market Approval : दुकानों के बीच रखनी होगी सुरक्षित दूरी
अस्थायी पटाखा दुकानों को नेशनल हाईवे और रिहायशी क्षेत्रों से कम से कम 50-50 मीटर की दूरी पर स्थापित करना होगा। इसके अलावा पेट्रोल पंप से 50 मीटर, फैक्ट्रियों से 15 मीटर और पार्किंग क्षेत्र से 15 मीटर की दूरी बनाए रखना भी अनिवार्य होगा। प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रत्येक दुकान के बीच कम से कम 3 मीटर का फासला रखा जाए ताकि किसी आपात स्थिति में आग फैलने का खतरा कम हो सके।
हर दुकान के बाहर होंगे फायर एक्सटिंग्विशर और पानी
सुरक्षा मानकों के तहत प्रत्येक दुकान के बाहर कम से कम चार पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर रखने होंगे। साथ ही 200 लीटर पानी की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए समय सीमा भी निर्धारित कर दी है। आदेशों के अनुसार, मार्केट में पटाखों की बिक्री केवल सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक ही की जा सकेगी। निर्धारित समय के बाद बिक्री की अनुमति नहीं होगी।
कारोबारियों में बढ़ी उम्मीद, अब तैयारियों पर नजर
प्रशासन की मंजूरी मिलने के बाद पटाखा कारोबारियों में उत्साह का माहौल है। लंबे समय से मार्केट के स्थान को लेकर चल रही अनिश्चितता अब काफी हद तक खत्म होती नजर आ रही है। हालांकि आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि जमीन को मार्केट के लिए कितनी तेजी से तैयार किया जाता है और प्रशासन की ओर से निर्धारित सभी सुरक्षा नियमों को किस हद तक लागू किया जाता है। फिलहाल जिला प्रशासन की मंजूरी ने कारोबारियों को राहत जरूर दी है और अब सभी की नजरें मार्केट की तैयारियों और सुरक्षा इंतजामों पर टिकी हुई हैं।
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