

रायपुर (वीकैंड रिपोर्ट)- Money Restoration Module Portal : साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच आम नागरिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब यदि किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन ठगी होती है और शिकायत के बाद ठगी की रकम समय रहते होल्ड कर दी जाती है, तो वह Money Restoration Module (MRM) Portal के जरिए अपनी राशि वापस पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, विशेष परिस्थितियों में ₹50,000 तक की साइबर ठगी की राशि बिना FIR दर्ज कराए भी वापस प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते पीड़ित समय पर शिकायत करे और मामला पात्रता की शर्तों को पूरा करता हो।
रायपुर के पीड़ित को तीन दिन में मिले 20 हजार रुपये
पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के थाना गुढ़ियारी क्षेत्र निवासी रजनीश गुप्ता के साथ साइबर ठगी की घटना हुई थी। मामले में कुल ₹30,000 की राशि होल्ड कर ली गई थी। इसके बाद उन्होंने MRM पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया। अधिकारियों के मुताबिक आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मात्र तीन दिनों के भीतर ₹20,000 की राशि उनके बैंक खाते में वापस भेज दी गई, जिससे यह साबित हुआ कि समय पर शिकायत और सही प्रक्रिया अपनाने से पीड़ितों को राहत मिल सकती है।
Money Restoration Module Portal : साइबर ठगी होने पर क्या करें?
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी का शिकार होते हैं तो बिना देर किए तुरंत कार्रवाई करें।
- तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें।
- cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
- यदि ठगी की राशि होल्ड हो जाती है तो MRM पोर्टल के माध्यम से राशि वापसी के लिए आवेदन करें।
- आवेदन के दौरान आवश्यक दस्तावेज और बैंक संबंधी जानकारी सही तरीके से भरें।
समय पर शिकायत करना सबसे जरूरी
विशेषज्ञों का कहना है कि साइबर ठगी के मामलों में शुरुआती कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी, उतनी ही अधिक संभावना रहती है कि रकम को ट्रैक कर होल्ड किया जा सके और पीड़ित को वापस दिलाया जा सके। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि MRM पोर्टल की इस सुविधा की जानकारी अपने परिवार, दोस्तों और परिचितों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि साइबर अपराध के शिकार लोग समय रहते अपनी फंसी हुई राशि वापस पाने का लाभ उठा सकें।
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