
नई दिल्ली, 10 मार्च 2026 (वीकैंड रिपोर्ट)- LPG Cylinder Booking Rules : केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर की रीफिल बुकिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के तहत अब उपभोक्ता एक सिलेंडर की डिलीवरी मिलने के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन की बजाय 25 दिन बाद ही बुक कर सकेंगे। सरकार ने यह कदम गैस सिलेंडरों की जमाखोरी रोकने और आपूर्ति को संतुलित रखने के उद्देश्य से उठाया है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार पहले आमतौर पर उपभोक्ता करीब 55 दिनों में एक सिलेंडर बुक करते थे, लेकिन हाल के समय में कुछ लोग 15 दिनों के भीतर ही दोबारा बुकिंग करने लगे थे, जिससे आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव बढ़ने लगा था।
LPG Cylinder Booking Rules : अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच बढ़ी चिंता
अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान सहित खाड़ी क्षेत्र के कई देशों पर किए गए मिसाइल हमलों के बाद वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके असर से भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की सप्लाई पर भी संभावित दबाव की स्थिति बनती दिख रही है।
कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित
देश की तीनों प्रमुख गैस कंपनियों ने मौजूदा हालात को देखते हुए कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई फिलहाल रोक दी है। इसके कारण आने वाले दिनों में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और कई औद्योगिक इकाइयों में गैस की कमी की आशंका जताई जा रही है।
LPG Cylinder Booking Rules : केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और गैस कंपनियों द्वारा जहां घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस की सप्लाई बनाए रखने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, वहीं 5 किलोग्राम, 19 किलोग्राम और 425 किलोग्राम वाले जंबो कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित होने से व्यापारिक संस्थानों में भी चिंता बढ़ने लगी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के इस फैसले का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देना और गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
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