
नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट)- General ticket railway insurance : भारत में आज भी करोड़ों लोग अपने रोज़मर्रा के सफर के लिए Indian Railways पर निर्भर हैं। ट्रेन टिकट बुकिंग से लेकर ऑनबोर्ड सुविधाओं तक अधिकतर यात्री परिचित होते हैं, लेकिन रेलवे से जुड़े कुछ अहम तकनीकी नियम ऐसे हैं जिनकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। इन्हीं में से एक बड़ा सवाल है—क्या जनरल टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे इंश्योरेंस मिलता है?
जनरल टिकट और बीमा का पूरा सच
अगर आप जनरल टिकट लेकर यात्रा करते हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि रेलवे की ट्रैवल इंश्योरेंस सुविधा जनरल टिकट पर लागू नहीं होती। कई यात्रियों को यह गलतफहमी रहती है कि टिकट खरीदते ही वे बीमित हो जाते हैं, लेकिन रेलवे नियमों के अनुसार यह सुविधा जनरल क्लास यात्रियों को नहीं दी जाती। हालांकि, राहत की बात यह है कि किसी दुर्घटना या अनहोनी की स्थिति में Railway Act, 1989 के तहत पीड़ित यात्रियों या उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाता है। लेकिन यह बीमा (Insurance Policy) नहीं बल्कि एक अलग कानूनी मुआवजा प्रक्रिया होती है।
General ticket railway insurance : किन यात्रियों को मिलता है रेलवे इंश्योरेंस?
रेलवे की ओर से दी जाने वाली ट्रैवल इंश्योरेंस स्कीम सिर्फ उन्हीं यात्रियों के लिए है जो—
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आरक्षित श्रेणी (Sleeper, 1AC, 2AC, 3AC) में सफर करते हैं
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और जिन्होंने टिकट IRCTC की वेबसाइट या ऐप से ऑनलाइन बुक किया हो
👉 अगर आपने रेलवे स्टेशन के काउंटर से रिजर्व टिकट लिया है, तो भी यह इंश्योरेंस लागू नहीं होगा।
इन ट्रेनों पर भी लागू नहीं
रेलवे की यह बीमा योजना—
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पैसेंजर ट्रेनों
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सब-अर्बन / लोकल ट्रेनों
के यात्रियों पर भी लागू नहीं होती।
General ticket railway insurance : यात्रियों के लिए जरूरी सलाह
अगर आप चाहते हैं कि सफर के दौरान आपको रेलवे इंश्योरेंस का लाभ मिले, तो हमेशा—
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रिजर्व क्लास में टिकट बुक करें
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और टिकट IRCTC से ऑनलाइन ही लें
यह जानकारी खासतौर पर उन यात्रियों के लिए अहम है जो अक्सर जनरल डिब्बों में सफर करते हैं और यह मानकर चलते हैं कि वे बीमित हैं। नियम जानना आपको भ्रम और जोखिम दोनों से बचा सकता है।
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