

जालंधर वीकैंड रिपोर्ट)- Atishi Video Case : दिल्ली की आम आदमी पार्टी विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना से जुड़े वायरल वीडियो मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। गुरुवार को जालंधर की अदालत ने इस मामले में अहम आदेश जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो एडिटेड है और उसके साथ छेड़छाड़ की गई है।
कोर्ट में पेश की गई फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि आतिशी की वीडियो को तकनीकी रूप से बदला गया था। इसके बाद अदालत ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिए हैं कि वे संबंधित वीडियो को तुरंत हटाएं और उसे साझा करने वाले अकाउंट्स से जुड़े सभी लिंक भी डिलीट करें।
कोर्ट ने कहा कि हर डिजिटल प्लेटफॉर्म से यह वीडियो पूरी तरह हटाया जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी आगे न फैले।
Atishi Video Case : इस बीच जालंधर में जिस व्यक्ति की शिकायत पर आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, वह अब तक सामने नहीं आया है। शिकायतकर्ता इकबाल सिंह बग्गा को मिट्ठू बस्ती, जालंधर का निवासी बताया गया था, लेकिन एफआईआर में दर्ज पते की पुष्टि नहीं हो पाई है। इलाके में घरों पर नंबर प्लेट न होने के कारण शिकायतकर्ता की पहचान संभव नहीं हो सकी है।
गौरतलब है कि आतिशी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा की एक बहस के दौरान सिख गुरुओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और विवाद खड़ा हो गया था। अब फोरेंसिक रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी।
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