
नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) – Shock to Abdullah Azam Khan : अब्दुल्ला आज़म खान की फर्जी पासपोर्ट मामले में दायर याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज किया है। याचिका में मामले में दर्ज FIR को रद्द करने की मांग थी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इंकार किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इनकार किया। दस्तावेजों की जालसाजी कर फर्जी पासपोर्ट बनवाने से मामला जुड़ा हुआ है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की ओर से दायर एक अन्य याचिका को खारिज कर दिया था। वह मामला फर्जी पैन कार्ड और फर्जी जन्म प्रमाणपत्र के इस्तेमाल से जुड़ा था। उस समय कोर्ट ने कहा था कि चूंकि उस मामले में ट्रायल पूरा हो चुका है, इसलिए अब एफआईआर या कार्यवाही रद्द नहीं कि जा सकती।
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