
नई दिल्ली (वीकेंड रिपोर्ट) Sagar Dhankhar murder case : सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रीय राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की ज़मानत रद्द कर दी। न्यायमूर्ति संजय क्रोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने पहलवान को ज़मानत देने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के 4 मार्च के आदेश को रद्द कर दिया।
Sagar Dhankhar murder case : सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में पहलवान सुशील कुमार की ज़मानत रद्द कर दी है। अदालत ने उन्हें एक हफ़्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें ज़मानत दे दी थी।
पहलवान सुशील कुमार मामले में शिकायतकर्ता की वकील जोशनी तुली ने कहा कि सुशील कुमार को आज दी गई ज़मानत रद्द कर दी गई है क्योंकि यह एक गलत आदेश था। इसीलिए पीड़ितों के पिता अशोक धनखड़ की अपील पर उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया है। हमने उस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि वह एक गलत आदेश था।
Sagar Dhankhar murder case : यह कानूनी तौर पर सही नहीं था क्योंकि सुशील कुमार ने जब भी अंतरिम ज़मानत मांगी थी, उन्होंने गवाहों से छेड़छाड़ की थी। मुख्य गवाह ने मामले का समर्थन किया था। घटना का वीडियो फुटेज भी उपलब्ध था, इसलिए आज यह अपील स्वीकार कर ली गई। सुशील कुमार जब भी अंतरिम ज़मानत पर बाहर आए, उन्होंने घायल गवाहों समेत सभी सरकारी गवाहों से छेड़छाड़ की। इसीलिए उन सभी ने निचली अदालत से अपने बयान वापस ले लिए। उन्होंने कहा कि मुकदमा अभी चल रहा है और कई सरकारी गवाहों से निचली अदालत में पूछताछ होनी बाकी है।
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