झारखंड (वीकैंड रिपोर्ट) : कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड में लॉकडाउन को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है. अब 13 मई सुबह छह बजे से 27 मई सुबह छह बजे तक यह प्रभावी रहेगा. सुबह छह से दोपहर तीन बजे की जगह अब दोपहर दो बजे तक ही लोग घरों से निकल सकेंगे. ईद के बाद 16 मई से और सख्ती बरती गयी है. एक जिले से दूसरे जिले व दूसरे राज्य के बीच बसें नहीं चलेंगी. निजी वाहनों को ई-पास लेना जरूरी होगा.
नई गाइडलाइन
- शादी-विवाह में 11 लोग शामिल होंगे
- राज्य के बाहर आने जाने पर रोक
- अनुमति लेकर ही आवागमन कर सकेंगे
- अपने वाहन से राज्य से बाहर जा सकेंगे लोग, लेकिन पास लेना अनिवार्य होगा
- दूसरे राज्य से वापस आने के लिए कोरोना नेगेटिव होने का प्रमाण रहना अनिवार्य होगा
- 16 मई से बढ़ाई जाएगी लॉकडाउन की सख्ती
- दूसरे राज्यों से आने वाले इंटरस्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बसों का संचालन बंद होगा
- परिवहन विभाग अब ट्रैवल एडवाइजरी जारी करेगा
पहली बार 22 अप्रैल सुबह छह बजे से 29 अप्रैल सुबह छह बजे तक लॉकडाउन लगाया गया था। इसके बाद दूसरे चरण में 29 अप्रैल से छह मई और फिर इसे बढ़ाकर गुरुवार 13 मई की सुबह छह बजे तक लॉकडाउन लागू किया गया है। सरकार ने इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के चलते कोरोना वायरस के संक्रमण में पहले की तुलना में कमी आई है। संक्रमण व इस वायरस से मौत का सिलसिला अभी थमा नहीं है, इसलिए इसके अवधि विस्तार पर सरकार की उच्च स्तरीय समिति फिर निर्णय ले सकती है।