नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड आपकी पहचान और इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ऐसे में इस कार्ड में आपकी ओर से दी गईं सभी डिटेल्स अपडेटेड और सही होनी जरूरी हैं। कई बार आवेदक की ओर से गलत जानकारी दिए जाने या फिर जारीकर्ता की चूक के चलते पैन कार्ड में गलती हो जाती है। आप अपने नाम, जन्मतिथि, पिता के नाम समेत तमाम चीजों को घर बैठे ही अपडेट कर सकते हैं। जानें- अपडेट का तरीकाआइए जानते हैं, कैसे आप पैन कार्ड में कर सकते हैं ऑनलाइल करेक्शन…
इस वेबसाइट पर होगा अपडेट: सबसे पहले TIN-NSDL की वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज खुलने के बाद ‘सर्विस सेक्शन’ में से ‘PAN’ का विकल्प चुनें। नया पेज खुलने पर डाटा विकल्प में परिवर्तन/सुधार में ‘अप्लाई’ पर क्लिक करें। परिवर्तन या सुधार किए जाने के बाद री-प्रिंट/ दिनांक को चुनना होगा। ‘करेक्ट कैटेगरी’ में अलग-अलग विकल्प चुनें। इस कैटेगरी में नाम, जन्म तिथि, ई-मेल आईडी आसानी से बदला जा सकता है और फिर सबमिट पर क्लिक करें।
स्कैन करने होंगे दस्तावेज: इसके बाद ‘पैन एप्लिकेशन फॉर्म’ पर क्लिक करें। जब ई-केवाईसी मांगी जाएगी तो आपको एक स्कैन कॉपी जमा करनी होगी। नाम, पता, आयु प्रमाण, आईडी प्रमाण की स्कैन कॉपी आदि दर्ज करें। पेंमेंट करने के बाद सभी आई-डी प्रूफ से संबंधित कागजात, पेंमेंट रशीद के साथ NSDL e-Gov ऑफिस में जमा करवाएं। फिर सूचना को सही किया जाएगा।
क्यों जरूरी है पैन कार्ड का अपडेट होना: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए PAN कार्ड सबसे अहम दस्तावेज है। इसके अलावा बैंक भी पैन कार्ड की डिटेल्स को प्राथमिकता देते हैं। साफ है कि वित्तीय मामलों में पैन कार्ड ही सबसे अहम दस्तावेज है। ऐसे में यह जरूरी है कि आप पैन कार्ड में सही जानकारियां दें और यदि कोई खामी है तो उसे अपडेट करा लें।
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