नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): देशभर में सभी वाहनों पर टोल चुकाने के लिए फास्टैग का होना अनिवार्य है। टोल टैक्स वसूली को आसान बनाने और टोल प्लाजा पर लगने वाले लंबे जाम को देखते हुए सरकार ने फास्टैग टेक्नॉलजी के जरिए नई व्यवस्था को लागू किया है। टोल प्लाजा से गुजरते वक्त रुकने की जरूरत नहीं होती और टोल की रकम अकाउंट से अपने आप कट जाएगी।
फास्टैग को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं जिनके सही जवाब न मिलने के चलते वे असमंजस की स्थिति में ही रहते हैं। एक ऐसा ही सवाल यह भी है कि अगर फास्टैग फट जाए या चोरी हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में एक वाहन मालिक को इसे वापस पाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अगर फास्टैग चोरी हो जा या फिर कार ही चोरी हो जाए तो ऐसी सूरत में बैंक (जिससे आपने बनवाया हो) की हेल्पलाइन पर फोन कर ही फास्टैग को ब्लॉक करवा सकते हैं।
वहीं अक्सर देखा गया है कि कार की शीशा टूट जाने पर भी फास्टैग डैमेज हो जाता है, ऐसे में ग्राहकों बैंक में या फिर फास्टैग सेंटर में जाकर नया फास्टैग ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें वाहन की आरसी और कार से जुड़े कुछ अन्य दस्तावेज दिखाना होगा। इसके बाद आपको नया फास्टैग आपके नाम पर जारी कर दिया जाएगा।
खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त चार्ज भी नहीं देना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक एक वाहन के लिए सिर्फ एक ही फास्टैग जारी किया जाता है ऐसे में कार के चोरी होने या शीशे के डैमेज होने या फिर अन्य किसी भी कारण से फास्टैग फट जाने और खराब हो जाने पर पुरानी डिटेल्स के आधार पर ही नया फास्टैग जारी किया जाता है।
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