रांची (वीकैंड रिपोर्ट): चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद (Lalu Prasad) की जमानत पर छह सप्ताह के लिए सुनवाई टल गई है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआइ के अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में समय दिया जाए, क्योंकि वरीय अधिवक्ता उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा लालू प्रसाद (Lalu Prasad) की ओर से इस मामले समय दिए जाने की बात कही गई है, जिसपर सीबीआइ ने कंसेंट दे दिया है। इस पर लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल में अदालत से लालू प्रसाद (Lalu Prasad) की कस्टडी सत्यापन और सीबीआइ के शपथ पत्र पर जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा।
इस दौरान उनकी ओर से इस मामले में सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तिथि निर्धारित करने की मांग की गई है, लेकिन अदालत ने कहा कि यह मामला छह सप्ताह बाद सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाएगा। बता दें कि सीबीआइ ने शपथ पत्र दाखिल कर कहा है कि लालू की तबीयत ठीक है और स्थिर है। इसलिए उन्हें रिम्स से हटाकर जेल भेजा जाए। इसके पीछे फोन प्रकरण और जेल मैन्युअल उल्लंघन का हवाला दिया गया है। लालू प्रसाद (Lalu Prasad) की ओर से इस पर अदालत में जवाब दाखिल किया जाएगा। साथ ही लालू प्रसाद (Lalu Prasad) के दुमका मामले में सीबीआइ की ओर से 34 माह कस्टडी में रहने के दावे पर भी जवाब दाखिल किया जाएगा।
बता दें कि लालू प्रसाद (Lalu Prasad) ने दुमका कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि पूरी करने पर जमानत देने की गुहार लगाई है। इस मामले में सीबीआइ कोर्ट ने लालू प्रसाद (Lalu Prasad) को सात साल की सजा सुनाई है। लालू प्रसाद (Lalu Prasad) का दावा है कि उन्होंने इस मामले में 42 माह 19 दिन जेल में बिताए हैं, जो आधी सजा से ज्यादा है।
लालू प्रसाद (Lalu Prasad) को अगर जमानत की सुविधा मिलती तो वह जेल से बाहर निकल जाते। क्योंकि इससे पहले उन्हें तीन मामलों में जमानत मिल चुकी है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव को दुमका कोषागार मामले में सीबीआई कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। उनका दावा है कि उन्होंने 42 माह से ज्यादा दिन जेल में बिताए हैं। जबकि सीबीआई का कहना है कि लालू यादव इस मामले में सिर्फ 34 माह ही जेल में रहे हैं। बहरहाल आज जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद (Lalu Prasad) की जमानत पर सुनवाई हुई है। अब देखना है कि लालू प्रसाद यादव को अगली सुनवाई की तारीख पर जमानत की सुविधा मिलती है या फिर उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा।
बता दें कि लालू प्रसाद (Lalu Prasad) ने दुमका कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि जेल में काटने, बढ़ती उम्र व बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई है। लालू प्रसाद (Lalu Prasad) को कुल चार मामलों में सजा मिली है। इसमें से चाईबासा के दो और देवघर से जुड़े मामले में जमानत मिल चुकी है। अगर दुमका कोषागार वाले मामले में लालू प्रसाद (Lalu Prasad) को जमानत मिलती है तो वे जेल से बाहर निकल जाएंगे।
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