नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): चीन से दुनियाभर में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण का असर तेजी से दिखने लगा है। दुनिया में अब तक 12 लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित बताए जा रहे हैं जबकि 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी कोरोना से मरीजों की संख्या में तेजी से इजाद्बक्ता हुआ है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने पूरे देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी। जिसकी मियाद 14 अप्रैल को पूरी होने वाली है। ऐसे में अभी इसे और आगे बढ़ाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। इन सबके बीच अब खबर आई है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्रह्नछ कामों के लिए लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया है।
जानकारी के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने मछली पकडऩे (समुद्री)/ जलीय कृषि उद्योग के संचालन को लॉकडाउन के दौरान काम करने की रियायत दे दी है। इसी के साथ गृह मंत्रालय की ओर से फसलों की कटाई, सेल्स और मार्केटिंग, कोल्ड चेन, पैकेजिंग और फूड प्रोसेसिंग को भी लॉक डाउन के दौरान काम करने की छूट दी गई है। हालांकि इस आदेश में काम के दौरान सोशल डिस्टेसिंग और हाइजीन प्रैक्टिस का विशेष ध्यान रखने की भी हिदायत दी गई है। आदेश में कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा सकती है।
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