नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चालू रखने के सभी उपाय किए गए हैं। साथ ही, शहरों में फंसे मजदूरों के लिए भी राहत दी गई है। 20 अप्रैल के बाद शहरों के भीतर निर्माण कार्य को छूट मिलेगी। क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम के लिए शहर में मौजूद मजदूरों को ही रोजग़ार दिया जाएगा। बाहर से मजदूर नहीं लाए जाएंगे। इस पहल से महानगरों में फंसे मजदूरों को बहुत फायदा होगा क्योंकि पलायन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपको बता दें कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश के लोगों को एक और रियायत दी गई है। 15 अप्रैल से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य ने मंत्रियों की कमेटी और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान तय किया गया कि कंस्ट्रक्शन साइट शुरू की जाएंगी। फिलहाल, इन साइट पर 40 फीसदी मजदूर मौजूद हैं। खेती संबंधी किसी काम पर सरकार ने रोक नहीं लगाई है। मजदूर खेतों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम कर सकते हैं। मनरेगा के तहत काम जारी रहेगा। साथ ही शर्तों के साथ निर्माण कार्यों को भी अनुमति प्रदान की जाएगी।
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