जयपुर (वीकैंड रिपोर्ट) : Govt New Rule for Women Safety : गहलोत सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। फैसला यह है कि यदि कोई व्यक्ति महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में आरोपी होगा, तो उसे राजस्थान में सरकारी नौकरी का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस फैसले के संबंध में सूबे के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी दी है।
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Govt New Rule for Women Safety : सीएम गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ‘राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म के प्रयास एवं दुष्कर्म के आरोपियों एवं मनचलों को सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके लिए मनचलों का भी पुलिस थानों में हिस्ट्रीशीटरों की तरह रिकॉर्ड रखा जाएगा एवं राज्य सरकार/ पुलिस द्वारा जारी किए जाने वाले इनके चरित्र प्रमाण पत्र पर यह अंकित किया जाएगा। ऐसे असमाजिक तत्वों का सामाजिक बहिष्कार करना आवश्यक है।’
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