
फिरोजपुर (वीकैंड रिपोर्ट)- Punjab Government Website Punjabi : पंजाब सरकार के उच्च शिक्षा व भाषा विभाग ने राज्य भाषा एक्ट 1967 और राज्य भाषा एक्ट 2008 को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत अब राज्य के सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी विभागों, बोर्डों, कार्पोरेशनों, निगमों और शिक्षा विभाग के कार्यालयों में सारा दफ्तर कार्य पंजाबी भाषा में करना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही सभी विभागों की आधिकारिक वेबसाइटें अब अंग्रेजी के साथ-साथ पंजाबी भाषा में भी तैयार की जाएंगी, ताकि आम लोगों को अपनी मातृभाषा में सरकारी सेवाओं की जानकारी मिल सके।
Punjab Government Website Punjabi : भाषा अधिकारी डॉ. जगदीश सिंह संधू ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार इस विषय को लेकर पूरी तरह गंभीर है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाबी भाषा पंजाब की आत्मा है और पंजाबी पहचान का सम्मान है।
सरकार ने सभी विभागों को आदेश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में स्थित सरकारी दफ्तरों, साइन बोर्डों और सड़कों के किनारे लगे बोर्डों की जांच करें और जहां कहीं पंजाबी भाषा की कमी पाई जाए, वहां तुरंत सुधार करवाया जाए। सरकार का उद्देश्य है कि प्रशासनिक व्यवस्था में पंजाबी भाषा को प्राथमिक स्थान दिया जाए और आम जनता को अपनी मातृभाषा में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।
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