जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट) : पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं। नए आदेशों के मुताबिक नाइट कर्फ्यू की तारीख बढ़ा दी गई है। अब 30 अप्रैल तक रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके अलावा सभी स्कूल-कॉलेज भी 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे।
शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 50 लोगों को जाने की अनुमति दे दी गई है जबकि आउटडोर में 100 लोगों को इजाजत दी गई है। इसके साथ ही सभी सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने 30 अप्रैल तक हर तरह की पॉलिटिकल गैदरिंग को बैन कर दिया है।
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