नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : Majithia Drugs Case : ड्रग्स केस में फंसे अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को बड़ा झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे मजीठिया के विस चुनाव नामांकन भरने को लेकर तलवार लटक गई है। पंजाब चुनाव के लिए नामांकन कल से शुरू हो रहे हैं, जो 1 फरवरी तक चलेंगे। बिना जमानत के मजीठिया मिले तो पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। ऐसे में उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है।
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Majithia Drugs Case : मजीठिया के वकीलों ने हाईकोर्ट से नामांकन भरने और सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए मोहलत मांगी है। इस पर कोर्ट के विस्तृत ऑर्डर आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। ड्रग्स केस में मजीठिया पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें कहा गया कि कनाडा के रहने वाले ड्रग तस्कर सतप्रीत सत्ता मजीठिया की अमृतसर और चंडीगढ़ स्थित सरकारी कोठी में भी ठहरते रहे। यहां तक कि मजीठिया ने उसे गाड़ी और गनमैन दे रखा था। मजीठिया को चुनाव के लिए नशा तस्करों से फंड लेने के साथ दबाव डालकर नशा दिलवाने और समझौते करवाने का आरोपी बनाया गया है। अकाली दल इसे राजनीतिक बदलाखोरी की कार्रवाई करार देता रहा।