

जालंधर (वीकेंड रिपोर्ट) : पंजाब सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। पंजाब में सरकारी या प्राईवेट स्कूल के छात्रों को स्कूल छोड़ने या दूसरे स्कूल में एडमिशन के लिए अब स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट के जरूरत नहीं होगी। सरकार के इस फैसले से स्कूलों को करारा झटका लगा है। जबकि लाखों छात्रों और पेरेंटस को राहत मिली है।
छात्रों द्वारा एक स्कूल से दूसरे स्कूल एडमिशन के लिए स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट की जरूरत होती थी। जिसके लिए कई प्राईवेट स्कूल छात्रों व उनके अभिभावकों को आर्थिक शोषण करते थे। ये मामला पिछले काफी समय से सरकार के पास विचाराधीन था। आज पंजाब सरकार द्वारा बड़ा फैसला लेते हुए लगभग 92 साल पहले के आदेश को वापस ले लिया गया है।
पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि अब छात्रों को दूसरे स्कूल में एडमिशन के लिए स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट की जरूरत नहीं होगी। बल्कि छात्र व उनके अभिभावक सिर्फ स्व-घोषणा पत्र देने से ही नए स्कूल में एडमिशन हो जाएगी। सरकार के इस फैसले से प्राईवेट स्कूलों को करारा झटका लगा है वहीं छात्रों और पेरेंटस को राहत मिली है।
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