
अमृतसर (वीकैंड रिपोर्ट): पंजाब सरकार ने सुरक्षा के मद्देनज़र अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के आदेश जारी किये हैं। पंजाब सरकार ने इसलिए अक्तूबर महीने तक का समय तय किया है, जिसमें सभी नए पुराने वाहनों पर नंबर प्लेट लगानी अनिवार्य होगी।
ऐसा न करने पर 2 हज़ार तक का जुर्माना अदा करना होगा। इस संबंधित जानकारी देते आई.टी.आई गुरचरन सिंह संधू ने बताया कि पंजाब सरकार ने सरकारी नंबर प्लेट के आदेश जारी किये हैं, जिसके बाद यह काम तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। गाड़ी पर 514 रुपए जबकि मोटरसाईकल के लिए 172 रुपए फ़ीस रखी गई है। उक्त फ़ीस जमा करवाने पर एक या दो दिन में नंबर प्लेट लगा दी जाएगी। जिन लोगों के पास समय की कमी है तो उनके घरों में जा कर भी यह नंबर प्लेट लगाई जाएंगी।
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