जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट)- Corporation elections in Punjab… सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में निकाय चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को पंजाब सरकार और राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वे राज्य में नगर पालिका चुनावों की अधिसूचना 15 दिनों के भीतर जारी करें। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि अधिसूचना जारी होने के आठ सप्ताह के भीतर पूरी चुनाव प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। एक प्रकार से पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से झटका लगा है क्योंकि ‘आप’ सरकार फरवरी में होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद निगम चुनाव करवाने का इरादा किए बैठी थी।
अब भी पंजाब में निगम चुनाव जनवरी में होते हैं या दिल्ली विधानसभा के चुनाव के बाद, यह देखने वाली बात होगी। राज्य में फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना नगर निगमों और 42 नगर परिषदों का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इस समय को पूरा हुए काफी समय बीत गया है। लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव नहीं करवाए हैं।
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