लुधियाना (वीकैंड रिपोर्ट) : Action of information commission : पंजाब राज्य सूचना आयोग ने लुधियाना पुलिस कमिश्नरेट के शिमलापुरी थाना SHO पर एक आरटीआई कार्यकर्ता को सूचना न देने पर 10 हजार का जुर्माना लगाया। SHO को 27 मार्च को आयोग के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया है। जनकपुरी के शिकायतकर्ता दविंदर शर्मा बिट्टा ने बताया कि करीब ढाई साल पहले उन्होंने एक व्यक्ति के खिलाफ ब्लैकमेल करने की शिकायत शिमलापुरी पुलिस में की थी, लेकिन पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की।
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Action of information commission : इसी बीच उन्हें पुलिस विभाग से शिमलापुरी थाने में आयोजित ‘Know Your Case’ शिविर में बुलाया गया और कहा गया था कि आपके केस का निपटारा कर दिया जाए। दविंदर शर्मा ने कहा कि मैं समय पर पुलिस स्टेशन पहुंच गया, जहां मुझे पता चला कि पुलिस ने मेरी शिकायत खो दी है। उन्होंने मुझे थाने में कम से कम एक घंटे तक इंतजार करवाया। जब इसका विरोध किया तो SHO इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार और थाने के मुंशी ने मेरे साथ बदसलूकी की।