नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : Vehicle RC Renewal Charges : वाहन मालिकों को अपनी 15 साल से पुरानी कार के पंजीकरण नवीनीकरण के लिए अगले साल अप्रैल से 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा, जो वर्तमान दर की तुलना में 8 गुना अधिक है। Road Transport और Ministry of Highways ने पुराने वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की है और यह नया नियम राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति (National Vehicle Junk Policy) का हिस्सा है
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नोटिफिकेशन के अनुसार 15 साल से अधिक पुराने बस या ट्रक के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र (Fitness Certificate) के नवीनीकरण के लिए 8 गुना अधिक भुगतान करना होगा। इसी तरह 15 साल से अधिक पुरानी कार के पंजीकरण नवीनीकरण का शुल्क मौजूदा 600 रुपये के मुकाबले 5,000 रुपये होगा। पुरानी बाइक के पंजीकरण नवीनीकरण के लिए मौजूदा 300 रुपये की तुलना में 1,000 रुपये देने होंगे।
Vehicle RC Renewal Charges : इसके साथ ही 15 साल से अधिक पुराने की बस या ट्रक के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण की कीमत 1,500 रुपये से बढ़ाकर 12,500 रुपये कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार इन नियमों को केंद्रीय मोटर वाहन (Central Motor Vehicle) (23वां संशोधन) नियम, 2021 कहा जा सकता है और यह 1 अप्रैल, 2022 से लागू होगा। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति के बाद प्रत्येक दिन की देरी के लिए 50 रुपये का Extra Charge लगाया जाएगा।
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