नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : Raghav Chadha Bungalow : आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा से सरकारी बंगला छिन सकता है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि आप सांसद राघव चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी आवास पर रखने का पूर्ण अधिकार है। अदालत सांसद और राज्यसभा सचिवालय के बीच टाइप-VII बंगले के आवंटन को लेकर एक मामले की सुनवाई कर रही थी। सांसद का दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप-VII बंगले का आवंटन मार्च में राज्यसभा सचिवालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। उन्हें बताया गया कि आवंटन रद्द कर दिया गया है क्योंकि टाइप-VII पहली बार सांसद के रूप में उनकी पात्रता से अधिक था और उन्हें एक और फ्लैट आवंटित किया गया था।
Raghav Chadha Bungalow : इस मामले में चड्ढा ने तर्क दिया है कि, “मेरे कई पड़ोसी पहली बार सांसद बने हैं, जिनमें सुधांशु त्रिवेदी, दानिश अली, राकेश सिन्हा और रूपा गांगुली शामिल हैं। इन्हें भी इनकी पात्रता से ऊपर वाले आवास आवंटित है। मुझे भी इनके समकक्ष का ही आवास आवंटित किया गया।” राघव चड्ढा का कहना है कि राज्यसभा सचिवालय नियमों को ताक पर रखकर ये कार्रवाई की है। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब भाजपा के आदेश पर राजनीतिक उद्देश्यों और निजी स्वार्थों के लिए किया गया है, ताकि आम आदमी पार्टी की आवाज दबाई जा सके।