
नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट)- NPPA Drug Price : केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए 39 आवश्यक और जीवनरक्षक दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) तय कर दी है। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) द्वारा जारी यह फैसला ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO), 2013 के तहत लागू किया गया है। अब दवा कंपनियां इन दवाओं को निर्धारित कीमत से अधिक पर नहीं बेच सकेंगी।
सरकार के इस फैसले का लाभ खासतौर पर कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, अस्थमा, गंभीर संक्रमण और आंखों की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को मिलेगा। नई सूची में टेनेक्टेप्लेस इंजेक्शन, विटामिन D3 ओरल सॉल्यूशन, इमैटिनिब ओरल सॉल्यूशन, एम्पाग्लिफ्लोजिन कॉम्बिनेशन, टेल्मिसार्टन कॉम्बिनेशन, एस्पिरिन-एटोरवास्टेटिन और क्लोपिडोग्रेल कॉम्बिनेशन जैसी कई महत्वपूर्ण दवाएं शामिल हैं।
NPPA Drug Price : NPPA ने सभी दवा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे नई कीमतों की जानकारी तुरंत अपने डीलरों, राज्य ड्रग नियंत्रकों, मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों तक पहुंचाएं, ताकि मरीजों को संशोधित कीमतों का सीधा लाभ मिल सके। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि दवा की एमआरपी पर GST केवल उसी स्थिति में जोड़ा जा सकेगा, जब संबंधित टैक्स वास्तव में सरकार को जमा किया गया हो। मरीजों से अतिरिक्त टैक्स या मनमानी वसूली करने की अनुमति नहीं होगी।
इसके साथ ही NPPA ने चेतावनी दी है कि यदि कोई कंपनी या मेडिकल स्टोर निर्धारित कीमत से अधिक रकम वसूलता है, तो उससे अतिरिक्त वसूली गई पूरी राशि ब्याज सहित वापस ली जाएगी। यह कार्रवाई ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर और आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को किफायती दरों पर जरूरी दवाएं उपलब्ध कराना और दवा बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
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