नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : Mutual funds for Children : सेबी (SEBI) की ओर से म्यूचुअल फंड योजनाओं के संबंध में नया नियम जारी किया गया है। इस नियम के तहत अब अभिभावक अपने बच्चों के नाम पर भी म्यूचुअल फंड (Investment in Mutual funds for Children) में निवेश कर पाएंगे। अब अभिभावक अब आसानी से अपने बच्चों के नाम पर अपने खाते से म्यूचुअल फंड में निवेश कर पाएंगे।
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बता दें कि इसके लिए ज्वाइंट अकाउंट या माइनर चिल्ड्रन अकाउंट खोलने की अब आवश्यकता नहीं रह गई है. इस संबंध में सेबी ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है। सेबी के इस नियम से उन लोगों को फायदा होगा जो कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेश करते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने सर्कुलर संख्या (SEBI/HO/IMD/DF3/CIR/P/2019/166) में अभिभावक की ओर से नाबालिगों के नाम पर निवेश के नियम में संशोधन किया है।
Mutual funds for Children : सेबी के सर्कुलर में कहा गया है कि नाबालिगों के नाम पर म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेश नाबालिगों, माता-पिता, अभिभावक और ज्वाइंट बैंक अकाउंट से किया जा सकता है, साथ ही बाजार नियामक की ओर से बताया गया है कि नाबालिग के नाम पर म्यूचुअल फंड स्कीम में लगे पैसे की निकासी पर पैसा नाबालिग के वेरिफाइड बैंक खाते में ही डाला जाएगा।
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